कोलकाता : मशहूर सिंगर केके की कोलकाता के राजकीय नज़रुल मंच में परफॉर्मेंस के बाद हुई अस्वाभाविक मौत मामले में सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद तीन सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। केके की मौत में भारी लापरवाही का आरोप लगा कर दो याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हुई थीं। इनमें से एक याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता सौम्य शुभ्र रॉय, सायन बनर्जी और इम्तियाज अहमद ने याचिकाएं लगाई थीं।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने पक्ष रखते हुए कहा कि मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मुख्य वजह बताई गई है। अभी तक घटना की जांच कर रही कोलकाता पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कुछ भी अस्वाभाविक नहीं पाया है। परिवार ने भी जांच पर सवाल नहीं उठाया है। परिवार ने राज्य सरकार अथवा जांच के खिलाफ याचिका नहीं लगाई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार हलफनामा के जरिए बताएं कि सीबीआई जांच संबंधी मांग पर उसे क्या कहना है।