कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की धीमी गति को लेकर गुरुवार को भी नाराजगी जताई है। न्यायाधीश सौमेन सेन और उदय कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई की जांच की गति संतोषजनक नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि 31 दिसंबर तक हर हाल में नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच पूरी होनी चाहिए। यानी कुल 87 दिनों का वक्त कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को दिया है।
सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि इतना लंबा वक्त हो गया जांच करते हुए कुछ भी निष्कर्ष सामने नहीं आया। किसी भी चीज की एक समय सीमा होती है इसे इतना लंबा नहीं खींच सकते।
दरअसल अभिषेक बनर्जी की ओर से अपने खिलाफ ईडी के नोटिस को लेकर खंडपीठ में यातिका लगाई गई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में उक्त बातें कही है।