हसीन जहां के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई का आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के खिलाफ सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के एकल पीठ ने लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के साइबर क्राइम विभाग को कठोर कदम उठाने के आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि जहां को धमकी देने वाले और आपत्तिजनक जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर हैं उन्हें तुरंत हटाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि जिन्होंने इस तरह का पोस्ट अथवा टिप्पणी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दरअसल हसीन जहां और मोहम्मद शमी एक-दूसरे से अलग रहते हैं। सोशल मीडिया पर शमी के समर्थक कई लोगों ने हसीन जहां के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियां की हैं। यहां तक कि उन्हें और उनकी नाबालिग बच्ची को भी सड़कों पर कई बार धमकियां दी गई हैं। इसे लेकर हसीन जहां ने कोलकाता पुलिस की साइबर सेल में लिखित शिकायत की थी लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से निराश होकर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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