कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्णा द्विवेदी को कोर्ट की अवमानना मामले में तलब किया है।
दरअसल, दक्षिण बंग परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चालू करने का निर्देश पिछले साल सितंबर में न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने मुख्य सचिव, परिवहन सचिव और वित्त सचिव को दिया था। आठ महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
इस मामले में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने मुख्य सचिव हरि कृष्णा द्विवेदी सहित राज्य के परिवहन सचिव और वित्त सचिव को अवमानना के मामले में 20 मई को सशरीर न्यायालय में हाजिर होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश है कि आखिर कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना गया।