हाई कोर्ट ने बरकरार रखी विस्फोटक संग पकड़े गए आतंकी की आजीवन कारावास की सजा

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने विस्फोटक के साथ पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी शाहबाज की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। 19 मार्च, 2009 की रात उसे कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने इस आतंकी की गिरफ्तारी की थी। वह प्रशिक्षित आतंकवादी है। अल बदर आतंकी संगठन के साथ उसके कनेक्शन का खुलासा हुआ था।

फेयरली प्लेस से श्रीनगर का टिकट खरीदते समय उसे पुलिस ने धर दबोचा था। उसने मुर्शिदाबाद निवासी मोहम्मद जमाल के नाम पर अपना फर्जी पहचान पत्र बनाया था और कोलकाता में घूम रहा था। उसके पास से ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी मतदाता पहचान पत्र, बांग्लादेश के सिम कार्ड सहित मोबाइल फोन और अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोलियम हाई कार्बोनेट का मिश्रण बरामद हुआ था। कई पाकिस्तानी आतंकियों के नाम और फोन नंबर सहित एक डायरी भी मिली थी।

इसके अलावा आईईडी विस्फोटक बनाने के दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कोलकाता की हेयर स्ट्रेट थाने की पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में पता चला था कि मुजफ्फराबाद में एक प्रशिक्षण शिविर में उसका प्रशिक्षण 2007 में हुआ था। ए के 47, पिस्टल, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड सहित आरडीएक्स और टीएनटी जैसे विस्फोटकों के इस्तेमाल में भी वह दक्ष है। वर्ष 2021 में बैंकशाल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी। अब उसकी आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखी है।

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