कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रशासन की लगातार कार्रवाइयों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए।
गुरुवार को न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा की कोर्ट ने आदेश दिया कि शुभेन्दु अधिकारी के घर के आसपास रात आठ बजे के बाद माइक्रोफोन नहीं बजाए जा सकते। इसके अलावा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए और उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगाना बेहतर होगा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और सीआरपीएफ दोनों इस पर निर्णय लेंगे।
उल्लेखनीय है कि विपक्ष के नेता के रूप में शुभेंदु को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए हाई कोर्ट ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्रीय सुरक्षा के साथ-साथ विपक्ष के नेता के रूप में उनकी मर्यादा धूमिल न हो। शुभेंदु अधिकारी के घर के आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील है, इसलिए राज्य इस पर गौर करेगा कि वहां कोई सभा या जुलूस निकाला न जा सके। साथ ही हाई कोर्ट ने 14 फरवरी तक शुभेंदु की सुरक्षा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया है।