झालदा नगरपालिका पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, शीला चटर्जी का पार्षद पद खारिज करने पर स्थगन

Calcutta High Court

कोलकाता : पुरुलिया जिले की झालदा नगरपालिका को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एसडीओ ने कांग्रेस की पार्षद और नगरपालिका अध्यक्ष शीला चटर्जी का पार्षद पद खारिज कर अल्पमत में मौजूद तृणमूल के एक पार्षद को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। इस पर तत्काल प्रभाव से स्थगन लगा दिया गया है और स्पष्ट कर दिया गया है कि शीला चटर्जी का पार्षद पद बरकरार रहेगा। साथ ही उनकी जगह पूर्णिमा कांदु को अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। तब तक कांग्रेस पार्षद पूर्णिमा कांदु उस नगरपालिका की अध्यक्ष बनी रहेंगी। कलकत्ता हाई कोर्ट की जज अमृता सिन्हा ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है।

16 जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पार्षद शीला चटर्जी झालदा नगरपालिका की अध्यक्ष चुनी गई थीं। लेकिन एक दिन पहले गुरुवार को उनका पार्षद पद खारिज कर एसडीओ ने तृणमूल के सुदीप मजूमदार को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। जबकि तृणमूल पार्षदों की संख्या केवल पांच है। 12 पार्षदों वाली नगरपालिका में शीला के समर्थन के साथ कांग्रेस सात पार्षदों वाली सबसे बड़ी पार्टी है।

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