कोलकाता : पश्चिम बंगाल में एक बार फिर दीपावली से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर विशेष निर्देश दिया है। केंद्रीय संस्थान पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संस्थान तथा नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को ग्रीन पटाखों की बिक्री और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह पटाखों की बिक्री पर रोक संबंधी निगरानी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची के एकल पीठ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कोलकाता पुलिस आयुक्त को भी कोर्ट में यह रिपोर्ट देनी होगी कि राज्य में ग्रीन पटाखों की बिक्री सुनिश्चित तरीके से हो रही है या नहीं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखे तैयार करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए।