कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 24 घंटे के भीतर उन लोगों की सूची देनी होगी जिन्हें तरीके से शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि गुरुवार तक उन सभी शिक्षकों की सूची प्रकाशित हो जानी चाहिए। अभी तक 183 ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। इन सभी के नामों के बारे में कोर्ट को बताया जाए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, यह आश्चर्यजनक है। उचित तो यह होता कि राज्य सरकार आगे आकर भ्रष्टाचार की रोकथाम में मदद करती।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में 183 लोगों को केवल सिफारिश पर शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। इन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है।