हावड़ा में वकीलों पर लाठीचार्ज मामला : 7 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी

कोलकाता : हावड़ा में छह साल पहले वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन्हें नोटिस जारी करते हुए 25 जून को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

इस मामले में जिन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, उनमें आईपीएस अधिकारी भावना गुप्ता, विशाल गर्ग, वीएसआर अनंत नाग, गुलाम सरवर, अभिजीत बंद्योपाध्याय, बिपिन तामांग और राजर्षि दत्ता शामिल हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी की खंडपीठ ने दिया।

घटना 24 अप्रैल 2019 की है, जब हावड़ा नगर निगम परिसर में बाइक पार्किंग को लेकर वकीलों और निगम कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई वकील घायल हुए। इस घटना को लेकर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था।

लगातार जांच के बाद अदालत ने पाया कि पुलिस अधिकारियों के रवैये में लापरवाही और अदालत के आदेशों की अवहेलना हुई है। इसी आधार पर सातों पुलिस अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

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