हाई कोर्ट का अहम फैसला: बसीरहाट में नामांकन जमा नहीं करा पाए 60 भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन लेना होगा

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में नामांकन जमा नहीं करा पाए 60 भाजपा उम्मीदवारों का नामांकन लेने का निर्देश दिया है। बसीरहाट के चार ब्लॉक संदेशखाली 1-2, मीनाखां, नजाट और हारोआ के 60 उम्मीदवारों का नामांकन जमा लेना होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट के आधिकारिक निर्देशनामा का इंतजार नहीं करना है क्योंकि समय नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का वर्चुअल लिंक चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। उसी के मुताबिक तुरंत कार्रवाई करनी होगी। न्यायाधीश ने कहा कि बसीरहाट में जिलाधिकारी दफ्तर के उस पार सड़क पर भाजपा के उम्मीदवार मौजूद हैं। उन्हें केवल सड़क पार करके आना होगा। पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी और उनका नामांकन जमा लेना होगा। उन्होंने कहा कि शाम 4:00 बजे तक जो भी उम्मीदवार उपस्थित होंगे उन सभी का नामांकन लेना होगा।

उन्होंने बसीरहाट जिला पुलिस अधीक्षक को नामांकन जमा कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग नामांकन दाखिल करने के दौरान हमले का शिकार हुए और नामांकन जमा नहीं कर पाए, उन सभी का नामांकन लेना होगा।

दरअसल भाजपा उम्मीदवारों ने शुक्रवार को याचिका लगाकर दावा किया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बीडीओ दफ्तर नहीं पहुंचाया इसलिए वे नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था उसी के मुताबिक जस्टिस सिन्हा ने आदेश दिया है।

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