भांगड़ में नामांकन की हिंसा रोकने के लिए दो थानों को हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश

Calcutta High Court

कोलकाता : दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में पंचायत चुनाव से पहले नामांकन पत्र जमा करने को लेकर हिंसा पिछले चार दिनों से जारी है। उस संदर्भ में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस को भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (आईएसएफ) के तीन उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने में मदद करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने बुधवार को यह आदेश दिया। उन्होंने इसके लिए भांगड़ के दोनों थानों को कार्रवाई करने के भी आदेश दिए।

न्यायमूर्ति मंथा ने निर्देश दिया कि काशीपुर व भांगड़ थाने की पुलिस उन उम्मीदवारों के निर्विघ्न नामांकन की व्यवस्था करे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अन्य उम्मीदवारों के मामले में भी इसी तरह की शिकायत मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य पुलिस के डीजी विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों को आयोग के आदेश को लागू करने के लिए कहें।

दूसरी ओर, माकपा ने बुधवार को उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि उत्तर 24 परगना के मीनाखां में नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक उम्मीदवार के साथ मारपीट की गई। उस घटना में कोर्ट ने बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है, सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

मंगलवार को भांगड़-दो बीडीओ कार्यालय परिसर में तृणमूल और आईएसएफ के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। फायरिंग के भी आरोप लगे। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। इसके बाद बुधवार को आईएसएफ ने कर्मियों पर हमले का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश

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