– हाई कोर्ट के एक बेंच ने शुभेंदु पर कोई भी एफआईआर दर्ज करने पर लगा रखी है रोक
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाह रही राज्य सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच के इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने याचिका वापस ले ली।
राज्य सरकार का कहना था कि आसनसोल में गरीबों को कंबल बांटने के दौरान भगदड़ मचने से तीन लोगों की मौत के मामले में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहती है। फिलहाल हाई कोर्ट के एक बेंच ने शुभेंदु पर कोई भी एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा रखी है। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी के एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला दिया है कि उनके खिलाफ राज्य सरकार और मुकदमे दर्ज नहीं कर सकती है।