कोलकाता : राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार तृणमूल के निष्कासित नेता कुंतल घोष की चिट्ठी मामले में प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को देने का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश अनुसार प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल की ओर से सीसीटीवी फुटेज हाई कोर्ट में जमा किया गया है। सीबीआई उसे रजिस्ट्रार जनरल के पास से ले सकती है।
दरअसल मार्च महीने के अंत में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि सारदा मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों ने मेरा नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। उसके अगले दिन कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कुंतल घोष ने दावा किया था कि उन पर भी सीबीआई और ईडी अभिषेक का नाम लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुंतल ने इससे संबंधित एक पत्र कोलकाता पुलिस और अलीपुर कोर्ट के जज को भी भेजा था। जेल प्रबंधन के जरिए यह पत्र भेजा गया था जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। इसी मामले में कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और कुंतल से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने का आदेश दिया था। साथ ही कुंतल की गिरफ्तारी से लेकर अभिषेक की जनसभा तक कौन-कौन से लोग प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में आए और मिले इसका रिकॉर्ड रखने को कहा गया था। जेल प्रबंधन को यह भी आदेश दिया गया था कि इस समय के अंदर का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा करना होगा जो फिलहाल जमा करा दिया गया है। इसी फुटेज को लेने का आवेदन सीबीआई ने सोमवार को दिया था जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति दे दी है।