कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित दो मामलों की सुनवाई अपने पीठ से हटा लिए जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस अभिजीत गांगुली के तेवर सख्त नजर आए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति संबंधी मामले में एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड पूरी करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन परीक्षार्थियों ने 29 सितंबर तक अपना बीएड पूरा किया है उन्हें नियुक्ति में शामिल होने की छूट देनी होगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा परिषद को अपना आवेदन पोर्टल और अधिक दिनों तक खुला रखना होगा ताकि जिन्होंने बीएड पूरा किया है वे भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकें। मेरे आदेश के बगैर उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीएड पूरा करने वाले भी केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी जिन्होंने पहले से आवेदन किया है।
उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्कूलों में करीब 11 हजार पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना गत 29 सितंबर को राज्य सरकार ने जारी की थी। इसमें बताया गया था कि केवल डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने वाले ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस आदेश को न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिक भट्टाचार्य के खंडपीठ ने रद्द कर दिया था। इसी मामले में न्यायाधीश गांगुली ने बीएड करने वालों को भी शामिल करने का आदेश दिया है।