कोलकाता : मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल का पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और सपा के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में अनुब्रत को जमानत देने के लिए पैरवी की। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निश्चित की है।
दरअसल, मंडल ने अपने खिलाफ केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को खारिज करने की एक याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जमानत की मांग की थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी के एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल पिछले एक सौ से अधिक दिन से जेल में हैं जबकि उनके खिलाफ कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है और ना ही उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्रीय एजेंसी की राय मांगी जिसके जवाब में हाई कोर्ट में ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि अनुब्रत मंडल ने मामला खारिज करने की जो याचिका लगाई है, उसकी प्रति हमें नहीं मिली है। इसलिए इस पर पक्ष रखना नामुमकिन है। हमें प्रति दी जाए और हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम इस पर जवाब दे सकें। इसके बाद कोर्ट ने आगामी 16 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे के बाद मामले की सुनवाई की तारीख मुकर्रर की।
उल्लेखनीय है कि मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई ने अनुब्रत को पहले गिरफ्तार किया था। इसी बीच दिल्ली से आई ईडी टीम ने उनसे आसनसोल जेल में पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने की घोषणा की थी। ईडी ने अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रत्यर्पण की याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई चल रही है।