नयी दिल्ली : दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत एक हफ्ता और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी -सीटी स्कैन किया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। नि:संदेह उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी। इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने इसी दिन देर शाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।