कोलकाता: नगर निकाय नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने दर्ज की प्राथमिकी

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के नगर निकायों की नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार और रुपये की वसूली के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

एक दिन पहले शुक्रवार को ही कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसी के मुताबिक ईडी ने धन शोधन अधिनियम की धारा 420, 120 बी, 467 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 7, 8, 12, 13 और वित्तीय भ्रष्टाचार की धारा तीन के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

ईडी के सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता और प्रमोटर अयन शील, उसकी कंपनी एबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज की गई है। ईडी से पहले सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। अब ईडी जल्द ही जेल में जाकर अयन शील से पूछताछ करेगा। सीबीआई भी इसी की तैयारी कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के सिलसिले में अयन शील के घर सीबीआई ने छापेमारी की थी जहां से नगर निकायों में नियुक्ति से संबंधित एडमिट कार्ड बरामद किए गए थे। किससे कितने रुपये लिए गए थे, इसकी एक सूची भी मिली थी। जिसके बाद इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि राज्य सरकार इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू करेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका लगाकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है।

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