कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कोलकाता के धर्मतल्ला में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा को अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि अमित शाह की सभा पर पुलिस कोई भी अतिरिक्त शर्त नहीं लगा सकेगी। यह सभा उसी जगह होनी है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई की जनसभा करती है।
हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ में पुनर्विचार याचिका लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई हुई। कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर ऐसा चलेगा तो टीएमसी को यहां 21 जुलाई की जनसभा भी नहीं करने देंगे। भाजपा ने दो हफ्ते पहले आवेदन किया है, यही पर्याप्त है। इसके बाद पुलिस की ओर से किसी भी तरह की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।
राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कोलकाता में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन भाजपा के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में नियमों की बात की गई तो न्यायाधीश ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यक्रम में इन नियमों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बालीगंज इलाके में रात 3:00 तक ड्रम बजाते हुए लोगों ने शोभायात्रा निकाली है। चार-पांच दिन पहले मैंने देखा कि ट्रक पर छत पर एक बच्चे को बैठा कर लोग ले जा रहे हैं। मालवाही ट्रैकों में लोग सफर कर रहे हैं। तब नियम कहां माना जाता है?