कोलकाता : नियुक्ति घोटाले में आरोपित सुजयकृष्ण भद्र उर्फ ‘कालीघाट के काकू’ को फिलहाल अदालत से राहत मिलती रही है। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम ज़मानत की अवधि दो महीने और बढ़ा दी है। अब यह राहत 16 जून तक जारी रहेगी, जब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 18 फरवरी को उच्च न्यायालय ने सुजयकृष्ण की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दी थी। न्यायालय ने ज़मानत के साथ कई कड़े निर्देश भी जारी किए थे। उन्हें केवल चिकित्सकीय कारणों से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति से मिलने पर रोक लगाई गई थी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने ज़मानत की अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया। इससे पहले 22 अप्रैल तक के लिए ज़मानत दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 जून कर दिया गया है।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुजयकृष्ण पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की निरंतर निगरानी बनी रहनी चाहिए। उन्हें अपने दो मोबाइल नंबर सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था, और किसी भी स्थिति में घर से बाहर निकलने के लिए सीबीआई से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश भी दिए गए थे।
वर्ष 2023 में इस बहुचर्चित भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सबसे पहले सुजयकृष्ण को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी अपनी हिरासत में लिया था। ज़मानत मिलने के बाद से वह कोलकाता के बेहाला स्थित अपने आवास में ही रह रहे हैं।