कोलकाता : राज्य के मदरसों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं। गुरुवार को इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने परीक्षा में एक प्रश्न गलत होने की वजह से उसका उत्तर देने वाले सभी परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ाने का आदेश दिया है। मदरसा सेवा आयोग को दिए गए इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि मदरसों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी रुक सकती है।
दरअसल मदरसों में प्रधान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं। इस बीच गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत प्रश्न परीक्षा में दिए गए थे। इसका उत्तर देने वाले सभी परीक्षार्थियों के नंबर सात दिनों के भीतर बढ़ा कर नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय ने अपने आदेश में कहा कि 21 दिसंबर के पहले एसएससी को यह स्पष्ट कर देना होगा कि कैसे नंबर बढ़ाया जाएगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी।
उल्लेखनीय है कि 30 मार्च, 2020 को पश्चिम बंगाल मदरसा सर्विस कमीशन ने 121 पदों पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी की थी। वर्ष 2021 की 10 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। उसी साल 11 अगस्त को परिणाम घोषित किए गए थे। इसमें एक परीक्षार्थी को 50.5 नंबर मिले थे जबकि कट ऑफ मार्क 51 था। जब स्पष्ट हुआ कि मदरसा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक प्रश्न गलत था तो अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।