कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में एक के बाद एक सीबीआई जांच का आदेश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली के एकल पीठ से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्राथमिक नियुक्ति संबंधित दो मामले वापस लेकर जस्टिस अमृता सिन्हा के पीठ को सौंपे गए। मंगलवार को हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने संबंधित दोनों मामलों को जस्टिस सिन्हा को सौंपने का आदेश दिया।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता कुंतल घोष से संबंधित दो मामलों को जस्टिस गांगुली की पीठ से लेकर किसी और बेंच में देने का आदेश दिया था। उसके बाद ही सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम ने न्यायमूर्ति गांगुली से उन मामलों के दस्तावेज वापस मांगे थे। इन्हें मंगलवार को अमृता सिन्हा को सौंप दिया गया है। सौमेन नंदी और रमेश मलिक की ओर से दाखिल कराई गई दो याचिकाओं को वापस लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कुंतल घोष ने दावा किया था कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव बना रही हैं। जिसके बाद जस्टिस गांगुली ने आदेश दिया था कि अभिषेक और कुंतल से आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसके बाद कोर्ट ने दोनों मामलों को जस्टिस गांगुली के पीठ से वापस लेने का आदेश दिया था।