ग्रुप सी के 842 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने शुक्रवार को ग्रुप सी के 842 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। शनिवार की दोपहर 12 बजे तक इन सभी की नियुक्ति संबंधी सिफारिश पत्र वापस लेने को एसएससी को कहा गया है। इनमें से 57 लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति के लिए स्कूल सेवा आयोग के सचिव की ओर से कोई सिफारिश पत्र नहीं दिया गया था। बाकी 785 लोगों को सिफारिश पत्र मिला है। इसे वापस लेने को कहा गया है। इसके पहले दिन में उन्होंने इन 57 लोगों की सूची एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया जिन्हें बिना सिफारिश नौकरी मिली है। कोर्ट के आदेश पर एसएससी ने वह सूची अपलोड कर दी है। उन्होंने दो घंटे का समय दिया था और डेढ़ घंटे में ही एसएससी की ओर से सूची अपलोड कर दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में याचिका लगाकर दावा किया गया था कि 350 से अधिक लोगों को बिना सिफारिश पत्र नौकरी दी गई है। इस मामले की जांच का आदेश कोर्ट ने सीबीआई को दिया था। केंद्रीय एजेंसी की ओर से सूची सौंपी गई थी जिनमें एक हजार से अधिक ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दी गई है। इन्हीं लोगों में से फिलहाल 842 लोगों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया गया है।

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