कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की पूरी सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि सूची में ना केवल छात्रों का नाम और उनका पता बल्कि उन्हें कितने नंबर मिले हैं, किस जाति के हैं और मेरिट लिस्ट में किस आधार पर उन्हें शामिल किया गया है, यह पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि हजारों शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद वर्ष 2016 में इंटरव्यू के आधार पर हुई है, वह पूरी जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
वर्ष 2014 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यू वर्ष 2016 में हुआ था, जिसके बाद नियुक्ति हुई थी। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं जिसे लेकर लगातार जांच के आदेश दिए गए हैं। इसी संबंध में हाईकोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।