तबादले का निर्देश नहीं मानने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तबादले का निर्देश नहीं मानने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक आदेश का अनुपालन करने से इनकार करते हैं उनका वेतन रोक दिया जाए। न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है उनका अनुमोदन रद्द करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने हावड़ा के रासपुर स्कूल में सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है।

न्यायधीश ने हावड़ा पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा कि सिविक वॉलिंटियरों की मदद से स्कूल की सुरक्षा बढ़ानी होगी। स्कूल में कुल 13 छात्र छात्राओं के लिए पांच शिक्षक हैं। इसी तरह से एक अन्य स्कूल में 550 छात्र तो हैं लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट देकर बताया गया था कि कई बार शिक्षकों का तबादला करने के बावजूद संबंधित स्कूलों में नौकरी ज्वाइन नहीं करते और तबादले के खिलाफ कोर्ट का रुख कर लेते हैं। इसी पर न्यायाधीश ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि जो शिक्षक तबादले के आदेश को नहीं मानेंगे, अगले महीने से उनका वेतन रोक दिया जाएगा।

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