कोलकाता : राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से प्रेसीडेंसी सेंट्रल जेल में एक साल से अधिक समय से बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने जमानत की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकल पीठ में बुधवार को लगाई थी, जिस पर सुनवाई टाल दी गई है।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ बुधवार सुबह ईडी बनाम पार्थ मामले की सुनवाई करने वाली थी। तय समय पर मामले की सुनवाई भी हुई लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही मामले की तारीख टल गई। कोर्ट ने बताया कि पूर्व शिक्षा मंत्री की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट बुधवार को नहीं बल्कि एक महीने बाद नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को राज्य में शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप में जुलाई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 जुलाई की रात को अपनी गिरफ्तारी के 13 महीने बाद पार्थ ने जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया और हाई कोर्ट में जवाबी अपील दायर की।
बुधवार को जस्टिस घोष की अदालत में मामला सुनवाई के लिए आने के बाद ईडी ने जज के पास सुनवाई की तारीख टालने के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने उस अर्जी का जवाब भी दिया। जज ने कहा कि पार्थ के जमानत मामले की सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।