सीबीआई अदालत से पार्थ चटर्जी के दामाद को मिली सशर्त जमानत

कोलकाता : सीबीआई की विशेष अदालत ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में आरोपित पार्थ चटर्जी के दामाद, कल्याणमय भट्टाचार्य को शर्तों के साथ जमानत दी है। सोमवार को उन्हें हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शुभेंदु साहा ने कल्याणमय भट्टाचार्य से पूछा, “क्या आपको इस मामले में कभी पूछताछ के लिए बुलाया गया था?” इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनसे पूछताछ की गई थी। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए जमानत दी जा रही है। हालांकि, अदालत ने आदेश दिया है कि अगले निर्देश तक वह देश नहीं छोड़ सकते।

कल्याणमय भट्टाचार्य का नाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी सीबीआई द्वारा दायर पांचवीं चार्जशीट में शामिल था। उन्होंने इसी आधार पर अदालत से जमानत की याचिका दायर की थी।

सीबीआई की जांच में यह मामला पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा है। इस मामले में पहले भी कई हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम प्रमुख है।

इस जमानत आदेश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मामले में आगे की जांच और सुनवाई किस दिशा में जाती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *