पार्थ के करीबी प्रसन्न की जमानत याचिका खारिज, 7 दिनों की सीबीआई हिरासत

कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार प्रसन्न कुमार रॉय को सोमवार को अलीपुर स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पांच सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इससे पहले प्रसन्न के वकील ने बीमारी का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि प्रसन्न के घर की तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कथित बॉस की भूमिका की जांच कर रहा है। हालांकि, जांच एजेंसी ने यह खुलासा नहीं किया कि बिचौलिये प्रदीप ने किसे बॉस कहा था। प्रसन्न एक कार रेंटल कंपनी के मालिक हैं। बिचौलिया प्रदीप को 24 अगस्त को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर, वह एसएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ढूंढता था। इसके बाद वह बोर्ड के अधिकारियों से संवाद करते थे। पूछताछ के बाद जांचकर्ता उस कंपनी में पहुंचे जहां वह साल्टलेक में काम करता था। इसी आधार पर पिछले शुक्रवार को प्रसन्न को गिरफ्तार किया गया था।

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