तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी व पत्नी रुजिरा को ईडी की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी की नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए आखिरी बार 2022 में बुलाया था जबकि उनकी पत्नी रुजिरा को सितंबर 23 में आखिरी बार ने बुलाया था।

सिब्बल ने कहा था कि ईडी को कोलकाता में ही पूछताछ करनी चाहिए, उन्हें दिल्ली बुलाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा था कि मामला कोलकाता में दर्ज है, जांच भी वहीं हो रही है। ईडी बताए कि वह क्या चाहती है तो हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *