कोलकाता : पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी थीं। अब स्कूल खुल जाने के बाद कक्षाओं में छात्रों की सौ फ़ीसदी उपस्थिति के खिलाफ भी याचिका लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर आठवीं से बारहवीं तक के स्कूल गुरुवार से खोले गए हैं जिसमें सभी बच्चों को उपस्थित होने की छूट दी गई है। इसी के खिलाफ एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजश्री भारद्वाज के पीठ में जनहित याचिका लगाई है।
उनका कहना है कि 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण राज्य में भले ही शुरू हुआ है लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल नहीं है लेकिन वह आठवीं नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो उनमें संक्रमण का खतरा बरकरार रहता है इसलिए स्कूलों में 100 फ़ीसदी उपस्थिति के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को इसकी सुनवाई की तारीख दी है।