कोलकाता : पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त के पद से राजीव सिन्हा को हटाने की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। नवेंदु कुमार बनर्जी नाम के व्यक्ति ने राजीव सिन्हा की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि गत सात जून को राज्यपाल ने नियुक्त किया था। लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। राज्य सरकार ने सटीक प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने कहा कि नियुक्ति को लेकर के राज्य का क्या कानून है आपको पता है? ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक तौर पर हेडलाइंस में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया है। उसके बाद ही न्यायमूर्ति टी. एस. शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।