जांच में सहयोग न करने पर प्राथमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष भी होंगे गिरफ्तार : हाई कोर्ट

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने प्राथमिक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित मामले में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल से शीघ्रता से पूछताछ करने का निर्देश सीबीआई को दिया। इसके साथ ही जज ने बुधवार को कहा कि बोर्ड के उपसचिव पार्थ कर्माकर से भी पूछताछ की जानी चाहिए।

जस्टिस गांगुली ने उन्हें बुधवार शाम छह बजे तक निज़ाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय जाने को कहा है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों में से कोई भी अगर जांच में सहयोग नहीं करता है तो केंद्रीय एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है।

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प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने बुधवार को हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। जस्टिस गांगुली ने यह आदेश 2014 के टीईटी भ्रष्टाचार से जुड़ी रिपोर्ट देखने के बाद दिय। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है।

न्यायमूर्ति गांगुली ने सीबीआई को जांच में सहयोग नहीं करने पर प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने की भी छूट दी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है।

न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि इस अदालत में कई प्राथमिक मामलों की सुनवाई हुई है। बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि नई छपी कॉपी एक ”डिजिटाइज्ड कॉपी” है। इसलिए कोर्ट को लगता है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव से पूछताछ की जरूरत है। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई बोर्ड के किसी भी अधिकारी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है।

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