- राज्यपाल ने मुख्य सचिव को फिर पत्र भेजकर गुरुवार शाम तक मांगे जरूरी दस्तावेज
- राजभवन को जानकारी उपलब्ध नहीं कराना संवैधानिक मानदंड के विपरीत : राज्यपाल
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर पेगासस मामले में राज्य सरकार को जांच कमेटी गठित करने से संबंधित अधिसूचना और कार्रवाई संबंधी दस्तावेज राजभवन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इस बारे में बुधवार को राज्यपाल ने एक और पत्र मुख्य सचिव को लिखकर गुरुवार यानी 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक इसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस पत्र में राज्यपाल ने गत 6 दिसंबर को लिखे गए पहले पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि पेगासस मामले की जांच के संबंध में अधिसूचना की एक प्रति और सभी संबंधित कार्यवाही के दस्तावेज 10 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहे गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर को मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीपी गोपालिका के साथ राजभवन आए थे। तब भी उन्हें इस बारे में याद दिलाया गया था। यह दुखद है कि वह इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। यह संवैधानिक मानदंडों और कानून के शासन के अनुरूप नहीं है।
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अपने पत्र में राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के मुख्य सचिव को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्हें कल यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक यह सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन भीमाराव लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। राज्यपाल ने इस संबंध में 6 दिसंबर को ही मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।