कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डाक्टर सी.वी. आनंद बोस पर छेड़छाड़ के कथित आरोपों की जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। इस बीच रविवार को राजभवन की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कहां गया है कि पुलिस के पास राज्यपाल के खिलाफ जांच करने का अधिकार नहीं है।
राजभवन की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 (2) और 361 (3) के तहत सुरक्षा कवच प्राप्त है। पुलिस के पास राज्यपाल के खिलाफ जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालतें पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। पुलिस राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। इस बारे में अगर पुलिस ने संपर्क किया तो राजभवन का कोई भी कर्मचारी जवाब नहीं देगा।
उल्लेखनीय है कि दो मई को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस पर राजभवन में ही काम करने वाली एक महिला ने छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। वहीं राजभवन की ओर से इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया है कि यह राज्यपाल को बदनाम करने की साजिश है।