कोलकाता : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब इंटरव्यू लेने वालों को तलब किया है। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजित गांगुली ने यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा मंडल के हलफनामे से स्पष्ट है कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कराया गया, एक औसत नंबर दे दिया गया था।
जस्टिस गांगुली ने टीईटी 2014 के बाद 2016 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू लेने वालों को तलब किया है। पांच जिलों से कई इंटरव्यूअर्स तलब किए गए हैं। ये जिले हैं हुगली, हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार और मुर्शिदाबाद है। उन्हें 21 फरवरी को पेश होना होगा।
उनसे बंद कोर्ट रूम में पूछताछ होगी। कोर्ट रूम में संबंधित वकीलों के अलावा कोई नहीं होगा। न्यायमूर्ति गांगुली ने बोर्ड को निर्देश दिया कि पूछताछ के लिए बुलाए गए लोगों का यात्रा खर्च वहन किया जाए। उन्होंने सबसे पहले बताया कि बोर्ड को इन इंटरव्यूअर्स के आने-जाने के खर्च के लिए दो हजार रुपये देने होंगे। लेकिन काउंसिल के वकील ने कहा कि जो हावड़ा से आएगा, वो दो हजार रुपये क्यों दे? उनके शब्दों में, “जो लोग मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूचबिहार से आएंगे, उन्हें यात्रा किराए के दो हजार रुपये भी मिलेंगे और जो हावड़ा-हुगली से आएंगे, उन्हें भी दो हजार क्यों मिलेगा?
उसके बाद, न्यायाधीश ने निर्देश दिया, “कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद के इंटरव्यूअर्स को दो हजार रुपये मिलेंगे। हावड़ा, हुगली के साक्षात्कारकर्ताओं को 500 रुपये मिलेंगे।’’