अभिषेक बनर्जी को राहत, हाई कोर्ट ने इलाज के लिए दुबई जाने की दी अनुमति

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोयला एवं मवेशी तस्करी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिषेक बनर्जी के विदेशी दौरे पर रोक लगाई थी, जिसे गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आगामी तीन से 10 जून तक पत्नी रुजिरा बनर्जी के साथ दुबई में जाकर आँख का इलाज कराने की छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभिषेक बनर्जी की फ्लाइट का टिकट, होटल का फोन नंबर, उनका व्यक्तिगत नंबर और जिस अस्पताल में जिस डॉक्टर के पास चिकित्सा कराएंगे, उसकी पूरी जानकारी ईडी के पास जमा कराई जाए।

सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता एमवी राजू ने कहा कि कोयला और मवेशी तस्करी के मामले में मुख्य अभियुक्त विनय मिश्रा फिलहाल देश छोड़कर फरार हैं और दुबई में ही हैं। आशंका है कि अभिषेक बनर्जी उनसे मुलाकात करेंगे और देश छोड़कर फरार भी हो सकते हैं। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि 2017 से 2020 के बीच कई बार अभिषेक बनर्जी ने विनय मिश्रा के साथ विदेश दौरा किया है। इसके अलावा भारत में कई अच्छे डॉक्टर और अच्छे अस्पताल हैं जहां वह अपनी आँख का इलाज करा सकते हैं। इस पर अभिषेक के अधिवक्ता सप्तांशु बसु ने कहा कि जिस व्यक्ति की जहां इच्छा होगी, वह वहां चिकित्सा कराएगा। यह कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। दुबई की जगह सिंगापुर जाने का मन करे तो वहां जाकर चिकित्सा करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जांच और पूछताछ में हर तरह से सहयोग करने को कहा है और मेरे मुवक्किल अभिषेक बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए।

इसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर न्यायमूर्ति ने ईडी के अधिवक्ता से कहा कि जब केंद्र सरकार के पास यह पुख्ता जानकारी है कि विनय मिश्रा दुबई में है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर एमवी राजू ने कहा कि इसकी कोशिश हो रही है। तब कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी एक सांसद हैं, उनका देश छोड़कर फरार होने की आशंका आधारहीन है। वह जहां चाहे चिकित्सा करा सकते हैं। अस्पताल से उन्हें एक व्यक्ति को अपने साथ लाने को कहा गया है इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ जा सकते हैं। बशर्ते दौरे की सारी जानकारी ईडी को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि ईडी की नोटिस के 24 घंटे के अंदर उन्हें हाजिर होना होगा। ऐसे में उनके विदेश दौरे पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने उन्हें जून महीने के पहले सप्ताह में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था जिसके जवाब में उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि वह अपनी आँख के इलाज के लिए दुबई जा रहे हैं। इस पर ईडी ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि बिना केंद्रीय एजेंसी की अनुमति वह विदेश नहीं जा सकते।

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