आरजी कर केस : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई, परिवार ने जांच में लापरवाही का आरोप लगाया

कोलकाता : आर जी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा अभया के बलात्कार और हत्या मामले में जांच में लापरवाही के आरोप लगाते हुए परिवार ने फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।

गुरुवार को पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में इस मामले पर ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि इस मामले से जुड़ा एक अन्य केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना वे इस पर सुनवाई नहीं कर सकते।

इसके बाद अभया के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील करुणा नंदी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होने से उन्हें सुविधा होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताते हुए हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई की अनुमति दी। अब सोमवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में सुनवाई होगी।

इससे पहले, सोमवार को ही वरिष्ठ न्यायाधीश जयमाल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और पहले ही दिन इस हाई-प्रोफाइल केस की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ में हुई थी। अभया के माता-पिता सीबीआई जांच से असंतुष्ट हैं और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अन्य एजेंसी से जांच कराने, मुख्य आरोपित संजय के अलावा अन्य संदिग्धों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की है। अब सभी की नजरें सोमवार को होने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।

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