कोलकाता : पश्चिम बंगाल के आसनसोल, सिलीगुड़ी, चंदननगर व विधाननगर नगर निगम के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार पर राज्य चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त सौरभ दास ने मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी कर बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक नगरपालिका में नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। सभी के लिए डबल या सिंगल वैक्सीन (उम्मीदवार, मतगणना एजेंट, मतदान अधिकारी) डोज बाध्यतामूलक कर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में सोमवार से आंशिक लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है। अब कोई रोड शो या पदयात्रा नहीं होगी। उम्मीदवारों सहित पांच से अधिक लोगों के साथ घर-घर प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही खुले मैदान में 500 से अधिक लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने पर भी रोक लगा दी गई है। सभास्थल का प्रवेश और निकास के लिए अलग गेट रखने होंगे और सभागार अधिकतम 200 लोगों या आधी सीटों की अनुमति दी गई है।
आयोग ने चुनाव प्रचार का समय कम करते हुए सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक कर दिया गया है। चुनाव के 72 घंटे पहले साइलेंस जोन लागू हो जाएगा। मतदान केंद्र पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगा तथा मतदान के अंतिम घंटे में कोविड मरीजों को एंबुलेंस से लाया जाएगा। नामांकन केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। सिलीगुड़ी, चंदननगर, विधाननगर और आसनसोल नगर निगम के लिए मतदान 22 जनवरी को होगा।