शुभेंदु मामले में डीजीपी सहित 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रूल जारी

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, झाड़ग्राम के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ रूल जारी किया है। उन पर कोर्ट की अवमानना के आरोप हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को नेताई जाने के दौरान गैरकानूनी तरीके से रोकने के मामले में इन तीनों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना को लेकर रूल जारी किया गया है।

झाड़ग्राम जिले के नेताई गांव में वाममोर्चा सरकार के कार्यकाल में 8 जनवरी को हुए जनसंहार की वर्षगाँठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे। आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से उन्हें बाधा देते हुए गंतव्य से 20 किमी पहले हिरासत में लिया गया। पता चला है कि डीजी, झाड़ग्राम के एसपी और एडिशनल एसपी के निर्देश पर शुभेंदु को हिरासत में लेकर वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल राज्य के महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की अदालत में पेश हुए और उन्हें आश्वासन दिया था कि विपक्ष के नेता राज्य के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और राज्य उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगा लेकिन नेताई में हुआ उल्टा। राज्य पुलिस के डीजी मनोज मालवीय समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ रूल जारी किया गया है। उन्हें 30 जुलाई को जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के सामने पेश होना होगा।

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