एसएससी के फैसले के खिलाफ खंडपीठ पहुंचे बर्खास्त शिक्षक

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से 618 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है। इधर एसएससी के इस फैसले के 24 घंटे के भीतर नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य के खंडपीठ का ध्यानाकर्षण किया है। मंगलवार को 10 शिक्षकों ने कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा है कि फिलहाल इस मामले में खंडपीठ में सुनवाई चल रही है। कोई फैसला नहीं आया है बावजूद इसके एसएससी ने उनकी नौकरी रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार किया है और बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड करने का आदेश दे दिया है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार की रात को ही 9वीं, 10वीं और ग्रुप डी में नौकरी गंवाने वाले उम्मीदवारों ने नौकरी रद्द करने के आदेशों के खिलाफ खंडपीठ में याचिका लगाकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। नौवीं और दसवीं के 618 लोगों की नौकरी रद्द करने का फैसला न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु के आदेश पर एसएससी ने लिया है जबकि ग्रुप डी के 1911 शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के एकल पीठ ने दिया था। इस बीच सोमवार को ही नौकरी गंवाने वाले इन लोगों ने खंडपीठ में याचिका लगा दी थी। बावजूद इसके सोमवार रात एसएससी ने नौवीं और दसवीं के 618 लोगों को नौकरी से हटाने की घोषणा की है। इसी के खिलाफ अलग से हलफनामा देकर खंडपीठ का ध्यानाकर्षण किया गया है।

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