कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को बताया है कि पंचायत चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा की चपेट में रहे दक्षिण 24 परगना के भांगड़ से धारा 144 हटा ली गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में भांगड़ हिंसा से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि क्षेत्र में हालात काबू में हैं।
धारा 144 की वजह से यहां के स्थानीय आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान राज्य ने जब बताया कि वहां से धारा 144 हटा ली गई है तो कोर्ट ने कहा कि अब नौशाद सिद्दीकी को क्षेत्र में प्रवेश करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए मामले को निष्पादित किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के दौरान भांगड़ का क्षेत्र पूरी तरह से हिंसा की चपेट में था। यहां आरोप लगे थे कि 70 और पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों आईएसएफ कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी। इसके साथ ही आईएसएफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार धर-पकड़ अभियान चलाया गया था जिसे लेकर स्थानीय विधायक सिद्दीकी ने आवाज उठाई थी। उन्हें क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं करने दिया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।