कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अवैध तरीके से नियुक्त हुए शिक्षकों की सूची जारी नहीं किए जाने को लेकर गुरुवार को नाराजगी जताई है। बुधवार को ही न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने एसएससी को 24 घंटे के भीतर 183 ऐसे उम्मीदवारों की सूची जारी करने का निर्देश दिया था जिन्हें केवल सिफारिश पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 में हुई इस नियुक्ति की जांच में स्पष्ट है कि 183 लोगों को बिना किसी परीक्षा शिक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। सूची जारी करने का आदेश कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शुक्रवार तक हर हाल में सूची जारी करनी होगी। 14 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। उसके पहले पूरी रिपोर्ट दी जानी है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में एक हजार से अधिक ऐसे लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है जिन्होंने बिना परीक्षा दिए शिक्षक के तौर पर नियुक्ति हासिल की और राज्य सरकार से वेतन लेते रहे।