कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से सदन में पारित होने के बाद उन्हें भेजे गए विधेयकों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। इस बाबत उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है। एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्यपालों को इस बात से अनजान नहीं रहना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं।
न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।
इसके बाद विमान बनर्जी ने राज्यपाल के समक्ष लंबित विधेयकों पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘‘2011 से, कुल 22 विधेयक राजभवन में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। तीन विधेयक 2011 से 2016 तक, चार 2016 से 2021 तक और 2021 से अब तक 15 विधेयक बिना कार्यवाही के लंबित पड़े हैं।
इनमें से छह विधेयक फिलहाल सीवी आनंद बोस की समीक्षा के अधीन हैं।’’ उन्होंने रेखांकित किया कि संविधान राज्यपाल को विधेयकों को रोकने का अधिकार नहीं देता। विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल शीर्ष अदालत की टिप्पणी का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्यपाल के पास अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक विधेयक लंबित हैं।