नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट शेख सूफ़ियान को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाले बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 जनवरी को सूफ़ियान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की सूफ़ियान की याचिका खारिज कर दी थी।
दरअसल, सीबीआई नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हुई एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले की जांच कर रहा है। सीबीआई ने सूफ़ियान को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था।