नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पास किए गए विधेयकों को अनुमति नहीं देने के मामले में पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के राज्यपालों के सचिवालय को नोटिस जारी किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वो लंबित आठ विधेयकों पर फैसला लें। इन आठ में से छह विधेयकों को पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास भेजा गया था। बाद में दो विधेयक वर्तमान राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास भेजा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया है, जिसमें तेलंगाना के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों का पालन करने को कहा गया था। याचिका में पंजाब के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया है।
केरल सरकार ने अपनी याचिका मे कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। उनके द्वारा आठ से अधिक पब्लिक वेलफेयर से जुड़े बिल पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं।