West Bengal : प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष की गिरफ्तारी अभी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कोलकाता : प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष गौतम पाल और परिषद के उप सचिव पार्थ कर्मकार को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिल गयी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई जाँच जारी रहेगी।

Advertisement
Advertisement

दरअसल, गौतम पाल शिक्षा भर्ती भ्रष्टाचार के जांच के लिए सीबीआई कार्यालय में उपस्थित हुए थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया था कि यदि आवश्यक हो तो सीबीआई प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल से हिरासत में पूछताछ कर सकती है। उस आदेश को चुनौती देते हुए गौतम पाल सुप्रीम कोर्ट गए। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सीबीआई सिर्फ कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही जांच कर सकती है। फिलहाल उन्हें सुरक्षा दी गई है।

गत 24 अगस्त 2022 को गौतम पाल बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। फिर पार्थ कर्मकार उप सचिव के रूप में बने। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से वकील ने दलील दी कि अतीत में जो कुछ हुआ, उससे वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष और सचिव का कोई लेना-देना नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *