पंचायत चुनाव को लेकर शुभेंदु ने लगाई थी याचिका, हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

कोलकाता : पंचायत चुनाव को लेकर वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाकर जल्द सुनवाई की अर्जी लगाई है। शुक्रवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। गुरुवार को अधिकारी ने एक याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने मांग की थी कि आगामी सात दिनों तक पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा ना हो। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि आगामी पांच अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट बंद है इसलिए चुनाव की तारीखों की घोषणा ना हो। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले 28 मार्च को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के खंडपीठ ने शुभेंदु की ही एक पुरानी याचिका पर निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि हाईकोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर हस्तक्षेप नहीं करेगा।

दरअसल शुभेंदु ने इसके पहले हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि राज्य में जब तक ओबीसी समुदाय की मतगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा ना हो। उसी पर हाईकोर्ट ने 28 मार्च को कहा था कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होने की वजह से एक बार फिर वह हाईकोर्ट पहुंचे हैं और कम से कम सात दिनों तक पंचायत चुनाव की तारीख घोषित नहीं करने की मांग की है।

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