◆ कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का लगाया आरोप
कोलकाता : वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्राथमिकी को कोर्ट की अनुमति के बगैर दर्ज नहीं करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके बाद अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता को मेरे खिलाफ और तैयारी करनी पड़ेगी। वह हर एक जंग हारेंगी।
दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने भी इसी तरह का निर्देश दिया था। लेकिन इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी और जस्टिस आई पी मुखर्जी ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि अगर पुख्ता साक्ष्य हो तो शुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही जस्टिस मुखर्जी ने यह भी कहा था कि शुभेंदु को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर के मोहना थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। इसे बेबुनियाद करार देते हुए वह सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर शुक्रवार को फैसला आया है। इसे लेकर शुभेंदु ने कहा, “ममता बनर्जी को मैं कहूंगा कि मेरे खिलाफ और अच्छी तरह से कूदने की जरूरत है।”
इसके अलावा कोलकाता के बेहला में भीषण सड़क हादसे में एक सात साल के बच्चे और उसके पिता की मौत को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिट्टी लदा हुआ ट्रक और बालू से भरी गाड़ियां पास करने पर प्रत्येक गाड़ी से रुपये की वसूली होती है जो निचले स्तर के कांस्टेबल से लेकर आईपीएस और इंस्पेक्टर रैंक के उच्च अधिकारियों तक जाती है। इसी के लिए कोलकाता में ऐसी गाड़ियों को पार किया जाता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। रात के समय पश्चिम बंगाल की सड़कें कितनी भयानक हो जाती हैं, यह कोई नहीं जानता।