शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामला: हाई कोर्ट ने सीबीआई पर जताई नाराजगी

Calcutta High Court

कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील के अनुपस्थित रहने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने एक बार फिर सीबीआई की भूमिका पर असन्तोष जताया। न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “यह बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है।”

18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मानिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। उस दिन सीबीआई के वकील अनुपस्थित थे। जांचकर्ताओं की अनुपस्थिति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने अपने निर्देश में दर्ज किया था। बुधवार को हाई कोर्ट में नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने 26 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अधूरा बताया। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने उस मामले को याद करते हुए अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की।

पूरी स्थिति को देखते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने टिप्पणी की, “सीबीआई अधिकारियों से कहिए कि इस मामले को बहुत गंभीरता से देखें।” उन्होंने कहा, ”नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामला बच्चों का खेल नहीं हैं। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई का कोई वकील क्यों नहीं था? ये मामले सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच के जरिए सुप्रीम कोर्ट गए तो यह निष्क्रियता क्यों?” मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।

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