नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी की नोटिस पर दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए आखिरी बार 2022 में और उनकी पत्नी रूजिरा को सितंबर, 2023 में बुलाया था।
सिब्बल ने कहा कि अगर एजेंसी को पूछताछ करनी है तो कोलकाता में ही की जानी चाहिए, दिल्ली बुलाने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा था कि मामला कोलकाता में दर्ज है और जांच भी वहीं हो रही है।